प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
हम सभी जानते है की भारत मे श्रम भी एक कमाई जरीया है, भारत मे असंगठित श्रमिको कि संख्या कापी ज्यादा है। आप सभी श्रमिक का मतलब तो समझते ही होगे अगर नही जानते है तो आपके बता दें कि श्रमिक मजदुर का मतलब होता है, जो अपने शरीर से श्रम करते है।
इन्हे दिहाडी मजदुर भी कहा जाता है। भारत सरकार ने असंगठित श्रमिको के लिए PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को हरा झंडा दिखा दिया है, इसके तहत असंगठित क्षेत्रो मे कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा के लिए है क्योकि हम सभी इस बात से वाकिफ है कि इन श्रमिको मे हिम्मत होती है या फिर ये कहे कि जबतक इन श्रमिको के शरीर मे ताकत है तभी तक ये तबतक ही कमा सकते है फिर इनका कोई बेहतर भविष्य नही होता है। ऐसे मे केंद्र सरकार ने मजदुर और मजदुर को होने वाले दिक्कतो को ध्यान मे रखते हुए, इस योजना को मजदुरो के लिए लेकर आयी है।
आज इस आर्टिकल मे हम आपको बतायेंगे PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे मे कि क्या है PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन याजना के लिए पात्रता और साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के नियम को भी जानेंगे।
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित मजदुरो को पेंशन दिया जायेगा, इस योजना का लक्ष्य है असंगठित क्षेत्रो मे काम कर रहे मजदुरो को 60 साल के उम्र के बाद एक बेहतर जींदगी देना। केंद्र सरकार श्रनिको को साठ साल के उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर देगी ताकि श्रमिको को उस उम्र मे किसी भरोसे ना रहने पडे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मजदुरो को भी पेंशन देने वाला इस योजना का नाम है PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योग्यता तय कि गयी है जो निम्न है
- श्रमिक किसी असंगठित क्षेत्र से जुडा हुआ होना चाहिए और श्रमिक कि मासिक वेतन 15000 रुपयो से कम होना चाहिए।
- श्रमिक पहले से किसी भी केंद्र के द्वारा मिलने वाले योजना का लाभार्थी ना हो, जैसे ईपीएफ, ईपीएस इत्यादी
- इस योजना का लाभ पाने के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 49 साल तक की ही होनी चाहिए।
PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत आप 18 से लेकर 60 साल के उम्र तक आपको प्रीमियम के तौर पर 55 रुपये जमा करने होते है। अगर आप समय से 10 साल पहले ही इस योजना से बाहर निकलना चाहते है तो आपको आपके जमा कि गयी राशी, बैंक से ब्याज के साथ वापस मिलेगा। इस योजना के तहत अगर आप कि मृत्यु समय से पहले हो जाता है तो आपकी पत्नी भी इसके प्रीमियम को पुरा कर सकते है और समय आने पर पेंशन का लाभ भी पा सकते है। अगर आपने प्रीमियम पुरा कर दिया है और उसके बाद आपकी मृत्यु होती है तो आपके परीवार के किसी भी सदस्य को पेंशन रकम का 50% भुगतान किया जायेगा।
कैसे करें अप्लाई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए
इसके लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ मे बैंक अकाउंट भी। आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आदार कार्ड और बेंक कि जानकारी लेकर सामान्य सेवा केंद्र जाना है और वहां पर मौजुद व्यक्ति से संपर्क करें, वहां से भी आपको मदद मिल जायेगी।